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सार्वजनिक भूमि पर नमाज़ अदा करने का कोई अधिकार नहीं: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
02 May 2026
, by: Babuaa Desk
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सार्वजनिक भूमि का उपयोग केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता। व्यक्ति अपनी मर्जी से ऐसी संपत्ति का उपयोग नमाज़ के लिए नहीं कर सकते। धार्मिक अनुष्ठान सार्वजनिक व्यवस्था और दूसरों के अधिकारों के अधीन हैं। न्यायालय ने नमाज़ के लिए भूमि के एकाधिकार की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली ऐसी गतिविधियाँ राज्य के नियमों के अधीन हैं।
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