साकेत कोर्ट ने जवाद अहमद सिद्दीकी की नियमित ज़मानत याचिका खारिज कर दी। उन्होंने अल फलाह ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित ज़मानत मांगी थी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) पहले ही उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुका है।

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साकेत कोर्ट ने जवाद अहमद सिद्दीकी की नियमित ज़मानत याचिका खारिज कर दी। उन्होंने अल फलाह ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित ज़मानत मांगी थी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) पहले ही उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुका है।


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