सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में हल्द्वानी में आगजनी और दंगे के एक मामले में दो आरोपियों को दी गई डिफ़ॉल्ट ज़मानत के आदेश को रद्द कर दिया है और उन्हें दो हफ़्तों के भीतर ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में हल्द्वानी में आगजनी और दंगे के एक मामले में दो आरोपियों को दी गई डिफ़ॉल्ट ज़मानत के आदेश को रद्द कर दिया है और उन्हें दो हफ़्तों के भीतर ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है।


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