दिल्ली हाई कोर्ट ने Google और Apple से कहा कि वे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद मोबाइल ऐप्स के ज़रिए अश्लील पोर्नोग्राफिक कंटेंट के प्रसार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कोर्ट ने टिप्पणी की कि वह पूरी एक पीढ़ी को "बर्बाद" होने की इजाज़त नहीं दे सकता।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने Google और Apple से कहा कि वे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद मोबाइल ऐप्स के ज़रिए अश्लील पोर्नोग्राफिक कंटेंट के प्रसार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कोर्ट ने टिप्पणी की कि वह पूरी एक पीढ़ी को "बर्बाद" होने की इजाज़त नहीं दे सकता।


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