कर्नाटक में छात्रों को स्कूलों में धार्मिक प्रतीक चिन्ह पहनने की अनुमति

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कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने आदेश जारी कर राज्य भर के स्कूलों और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में छात्रों को निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ-साथ हिजाब और पगड़ी जैसे सीमित पारंपरिक और धार्मिक परिधान पहनने की अनुमति दी। 

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी नए निर्देश ने पूर्व भाजपा सरकार द्वारा 2022 में जारी किए गए एक विवादास्पद आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनना प्रतिबंधित था।

आदेश में कहा गया है कि छात्रों को आदेश के तहत अनुमत धार्मिक या पारंपरिक प्रतीकों को पहनने या हटाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि शैक्षणिक संस्थान ऐसे स्थान हैं जिनका उद्देश्य "वैज्ञानिक सोच, तर्कसंगतता, समानता, गरिमा, बंधुत्व, अनुशासन, आपसी सम्मान, सामाजिक सद्भाव और हमारे संवैधानिक लोकतंत्र के दायित्वों" को बढ़ावा देना है। निर्देश में विशेष रूप से "पेता/पगड़ी, जानिवार/पवित्र धागा, शिवदारा, रुद्राक्ष, हिजाब" को अनुमत प्रतीकों में सूचीबद्ध किया गया है।


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