केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली रेंट एक्ट की याचिका पर "न्यायिक संयम" दिखाने का आग्रह किया

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केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि 30 साल पुराने दिल्ली किराया अधिनियम (डीआरए) 1995 को न्यायिक आदेश द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून को अधिसूचित करने की तिथि एक नीतिगत निर्णय है जिसके लिए सामाजिक-आर्थिक और प्रशासनिक वातावरण के अनुकूल होने की प्रतीक्षा करनी होगी।

केंद्र सरकार वकील शोभा अग्रवाल द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) का जवाब दे रही थी, जिसमें उन्होंने तीन दशकों से अधिक समय से निष्क्रिय पड़े इस कानून पर सवाल उठाया था, जिस पर केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचित करने के संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी।


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