2008 रेलवे परीक्षा हमला: राज ठाकरे और पांच अन्य को बरी

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ठाणे की एक अदालत ने 2008 के एक मामले में राज ठाकरे और पांच अन्य को बरी कर दिया है। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष ठाकरे की उपस्थिति या उकसावे को साबित करने में विफल रहा। उनके कथित भाषण की सीडी कभी पेश नहीं की गई। चोटें भगदड़ के कारण हो सकती थीं। प्रमुख चश्मदीद गवाह आरोपियों की पहचान नहीं कर सके। अदालत ने सबूतों की कमी और जांच में खामियों को भी ध्यान में रखा।


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