दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली रेस क्लब के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही पर लगी रोक हटाई

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को दिल्ली रेस क्लब के खिलाफ दिल्ली के मध्य क्षेत्र में सरकारी जमीन पर लगातार कब्जा करने के मामले में बेदखली की कार्यवाही फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी l

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने सार्वजनिक परिसर (अवैध कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत दिल्ली रेस क्लब के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही रोकने वाले अंतरिम आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। 

पीठ ने आज एकल न्यायाधीश द्वारा पहले दी गई अंतरिम सुरक्षा को रद्द कर दिया।


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