जुबीन गर्ग की हत्या के मामले में 4 लोगों पर मामला दर्ज

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गुवाहाटी की एक त्वरित अदालत ने असमिया गायक जुबीन गर्ग की मौत के सिलसिले में सात लोगों के खिलाफ आरोप तय किए, जिनमें से चार पर हत्या का आरोप है। यह घटना सिंगापुर की एक अदालत द्वारा 52 वर्षीय गायक की आकस्मिक डूबने से हुई मौत को किसी भी प्रकार की साजिश से रहित पाए जाने के दो महीने बाद हुई है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश शर्मिला भुयान की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और असम सीआईडी ​​द्वारा उनकी मृत्यु के बाद गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा दायर आरोपपत्र की जांच करने के बाद भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की 10 धाराओं के तहत आरोप तय किए।

अदालत द्वारा तय किए गए आरोपों में सामान्य नीयत, अनेक व्यक्तियों द्वारा अपराध में सहभागिता, आपराधिक साजिश, हत्या, गैर इरादतन हत्या, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और साक्ष्य नष्ट करना शामिल हैं। इस घटनाक्रम से पूर्ण सुनवाई का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

बीएनएस की धारा 103(1) के तहत हत्या से संबंधित सबसे गंभीर आरोप सिद्धार्थ शर्मा, श्याम कानू महंत, शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रवा महंत सहित चार आरोपियों के खिलाफ तय किए गए हैं।


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