"Hate Speech" मामले में असम के मुख्यमंत्री को दिल्ली अदालत का नोटिस

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दिल्ली की अदालत ने मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर द्वारा दायर याचिका पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया, जिसमें असम में चुनाव प्रचार के दौरान कथित घृणास्पद भाषण देने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने की मांग की गई है।

मंदर ने असम के तिनसुकिया जिले में 27 जनवरी को चुनाव प्रचार के दौरान राज्य में एसआईआर से संबंधित कथित "भड़काऊ भाषणों" के लिए सरमा के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की
यह आदेश साकेत न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनू अग्निहोत्री ने पारित किया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की है।


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