सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक रोजगार में योग्य उम्मीदवारों की अनिवार्यता को बरकरार रखा

feature-top

सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति योग्य उम्मीदवारों को ही मिलनी चाहिए, जिनके पास निर्धारित योग्यताएं हों। अत्यधिक योग्य व्यक्तियों को कम योग्यता वाले पदों पर नियुक्त करने से योग्य उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिलते। न्यायालय ने एक बैंक के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें एक कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया था जिसने दसवीं कक्षा की नौकरी के लिए अपनी स्नातक की उपाधि छुपाई थी।


feature-top