CJP प्रदर्शन विवाद : हाईकोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई से किया इंकार

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CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर दायर एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका में प्रदर्शन के दौरान संभावित भीड़ को नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग की गई थी।

कोर्ट ने तत्काल मामले में कोई त्वरित आदेश जारी नहीं किया और संकेत दिया कि प्रशासन तथा पुलिस को कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों को संभालने का अधिकार और जिम्मेदारी है। मुहम्मद ने धमकी दी थी कि प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों के होने से मंत्रियों की स्थिति पैदा हो सकती है।


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