सरकारी ज़मीन लेन-देन और स्टैम्प ड्यूटी रियायत के लिए अधिनिर्णय हुआ ज़रूरी : IGR

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पंजीकरण एवं स्टाम्प विभाग के महानिरीक्षक (IGR) ने सरकारी ज़मीन से जुड़े सभी प्रकार के लेन-देन (बिक्री, लीज़, उपहार आदि) के लिए पंजीकरण से पहले अधिनिर्णय (Adjudication) अनिवार्य कर दिया है। इस निर्णय का उद्देश्य सरकारी फीस की अनियमितताओं को रोकने और स्टाम्प ड्यूटी में पात्रता की जांच सुनिश्चित करना है।


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