RTE एक्ट पर केंद्र और पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने किया नोटिस जारी

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सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम लागू न किए जाने का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर कड़ा रुख अपनाया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार और पंजाब सरकार दोनों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के इस महत्वपूर्ण कानून का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे कई बच्चे उनके बुनियादी अधिकार से वंचित हो रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस बात की समीक्षा करेगा कि कानून को जमीनी स्तर पर लागू करने में कहाँ कमी रह गई है, और इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार की जवाबदेही तय की जाएगी।


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