कर्नाटक हाई कोर्ट : CM शिवकुमार की नियुक्ति के खिलाफ PIL खारिज

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कर्नाटक हाई कोर्ट ने डी.के. शिवकुमार की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति के.एस. हेमालेखा की खंडपीठ ने इस याचिका को "अनावश्यक" और "प्रसिद्धि पाने का हथकंडा" बताते हुए याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। हुबली के रहने वाले याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 164(1A) की गलत व्याख्या करते हुए दावा किया था कि नई कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या संवैधानिक नियमों के खिलाफ है। अदालत ने इस तर्क को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने अदालत का कीमती समय बर्बाद किया है, इसलिए उन्हें यह जुर्माना राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण में जमा करना होगा।


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