1993 बाउबाजार ब्लास्ट: दोषी राशिद खान की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बंगाल सरकार

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पश्चिम बंगाल सरकार ने 1993 के चर्चित बाउबाजार बम विस्फोट मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे मुख्य आरोपी मोहम्मद राशिद खान की समय से पहले रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राज्य सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें दोषी को रिहा करने का आदेश दिया गया था।

मामला

  • 1993 का धमाका: 16 मार्च 1993 को कोलकाता के मध्य में स्थित घनी आबादी वाले बाउबाजार इलाके में एक भीषण बम विस्फोट हुआ था। इस हादसे में 69 लोगों की मौत हो गई थी और कई इमारतें ढह गई थीं।
  • दोषी को सजा: इस मामले में स्थानीय सट्टेबाज और मुख्य साजिशकर्ता मोहम्मद राशिद खान को साल 2001 में टाडा (TADA) अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

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