NEET-UG : दिल्ली HC ने टेलीग्राम पर टेम्पररी बैन को बरकरार रखा

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दिल्ली हाई कोर्ट ने आज टेलीग्राम की उस अर्जी पर अपना फैसला सुनाया जिसमें केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें NEET री-एग्जाम से पहले भारत में मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को कुछ समय के लिए सस्पेंड करने का फैसला किया गया था।कोर्ट ने टेलीग्राम बैन को सही ठहराया और कहा कि “दिए गए कारण काफी हैं और सरकार ने सेक्शन 69A में दिए गए प्रोसीजर को फॉलो किया है।”


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