दलबदल के खिलाफ याचिका पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, वकील को फटकार लगाते हुए केस किया खारिज

feature-top

सुप्रीम कोर्ट ने देश में राजनीतिक नेताओं के दलबदल को रोकने से जुड़ी एक जनहित याचिका (PIL) को पूरी तरह 'अस्पष्ट, बेबुनियाद और सतही' बताते हुए खारिज कर दिया है। अदालत ने बिना किसी ठोस सबूत और दस्तावेज़ के केवल राजनीतिक बयानों के आधार पर याचिका दायर करने को लेकर याचिकाकर्ता के वकील को कड़ी फटकार भी लगाई l यह फैसला मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने सुनाया l


feature-top