इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व BSP नेता मुहम्मद गाज़ी को अंतरिम सुरक्षा दी

feature-top

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिजनौर में दर्ज एक क्रिमिनल केस में पूर्व BSP नेता मोहम्मद गाज़ी को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने 60 दिनों के अंदर जांच पूरी करने का आदेश दिया है। गाज़ी को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बशर्ते वह अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करे। हाई कोर्ट का यह फैसला ऐसे ही एक मामले में पहले से तय मिसाल के तौर पर है।


feature-top