छ.ग : राज्य में अवैध रेत और खनिज परिवहन पर रोक लगाने के लिए कड़े वित्तीय दंड का प्रावधान

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छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए माइनिंग नियमों को बेहद सख्त कर दिया है। नए नियमों के तहत अब अवैध माइनिंग के मामलों में किसी भी समझौते (कंप्रोमाइज) की न्यूनतम राशि 25 हजार रुपये तय की गई है, यानी इससे कम में मामला नहीं निपटेगा। इसके अलावा, अवैध परिवहन में जब्त किए गए ट्रैक्टर-ट्रॉली, हाइवा या पोकलेन जैसे वाहनों को छुड़ाने के लिए वाहन स्वामियों को कम से कम 3 लाख रुपये तक की भारी-भरकम राशि देनी होगी। 


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