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रबर टायर के बिना आयरन केजव्हील ट्रैक्टरों के सड़क पर संचालन पर सख्ती
- मोटर वाहन नियमों के उल्लंघन पर होगी चालानी कार्रवाई, परिवहन विभाग ने जारी किए निर्देश
- सड़कों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जनजागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सशक्त नेतृत्व और परिवहन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में राज्य सरकार सड़क सुरक्षा और मोटर वाहन नियमों के प्रभावी पालन के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में परिवहन विभाग ने रबर टायर के बिना दोहरे लोहे के पिंजरे (आयरन केजव्हील) वाले ट्रैक्टरों के सामान्य सड़कों पर संचालन पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए हैं।
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
परिवहन विभाग ने सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे ट्रैक्टरों के सड़क पर संचालन पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
खेतों के लिए बने हैं आयरन केजव्हील
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ट्रैक्टरों में लगाए जाने वाले आयरन केजव्हील केवल कृषि कार्य और खेतों में उपयोग के लिए बनाए गए हैं। इन्हें रबर टायर के स्थान पर डामर, सीमेंट की सड़कों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलाना मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है।
सड़कें हो रही हैं क्षतिग्रस्त, दुर्घटना का भी खतरा
लोक निर्माण विभाग के अनुसार ऐसे ट्रैक्टरों के सड़क पर चलने से डामर और सीमेंट की सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। साथ ही दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है। इसे देखते हुए परिवहन विभाग ने इस पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में चलेगा जनजागरूकता अभियान
जिला प्रशासन के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके माध्यम से किसानों और वाहन चालकों को मोटर वाहन नियमों तथा आयरन केजव्हील के सुरक्षित एवं निर्धारित उपयोग की जानकारी दी जाएगी।
मीडिया के माध्यम से होगा व्यापक प्रचार-प्रसार
परिवहन विभाग ने स्थानीय समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विशेष अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
इस पहल का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा मोटर वाहन नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना है।
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