पुणे : रेप-मर्डर के दोषी भीमराव कांबले को मौत की सज़ा

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महाराष्ट्र के पुणे से एक बेहद ऐतिहासिक और बड़ा न्यायिक फैसला सामने आया है। पुणे की एक विशेष सत्र अदालत (POCSO Court) ने साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची के साथ बर्बरता, बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी 65 वर्षीय भीमराव प्रभाकर कांबले को मौत की सजा (Death Penalty) सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने इस जघन्य वारदात को 'दुर्लभ से दुर्लभतम' (Rarest of Rare Cases) अपराध की श्रेणी में रखते हुए आदेश दिया कि दोषी को तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए।


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