वॉइस सैंपल विवाद में हाई कोर्ट ने TMC नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका खारिज करी

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कलकत्ता हाई कोर्ट ने TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने राज्य की आपराधिक जांच प्रणाली (CID) के सामने वॉयस सैंपल (आवाज का नमूना) देने से छूट मांगी थी. मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस तीर्थंकर घोष ने उन्हें किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और खुद को इस मामले की आगे की सुनवाई से अलग (Recuse) कर लिया. अब यह मामला असाइनमेंट के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया हैl

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी द्वारा दिए गए एक कथित भड़काऊ बयान से जुड़ा है, जिसे 'डीजे टिप्पणी' (DJ Remark) कहा जा रहा है. आरोप है कि चुनाव नतीजों के बाद डीजे बजाने को लेकर दिया गया उनका यह बयान आपत्तिजनक और उकसाने वाला था. इसके बाद बिधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हुई थी, जिसकी जांच बाद में सीआईडी (CID) को सौंप दी गई.


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