मद्रास हाई कोर्ट 'गो-हत्या प्रतिबंध' आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार

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तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें गायों के वध पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी; सरकार का तर्क है कि यह आदेश राज्य के मौजूदा कानूनों के खिलाफ है। 'लाइव लॉ' के अनुसार, राज्य ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट का 27 मई का आदेश 'तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम, 1958' के खिलाफ था। यह अधिनियम सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर 10 साल से अधिक उम्र की उन गायों को काटने की अनुमति देता है जो काम या प्रजनन के लायक नहीं हैं।


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