बॉम्बे हाई कोर्ट ने 'BJP, अमित शाह मुर्दाबाद' के नारे वाले एक्सटर्नमेंट आदेश पर जताई आपत्ति

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया (SDPI) के राज्य महासचिव सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी के ज़िले से बाहर निकाले जाने के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने सवाल उठाया कि सरकार के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी करने पर ऐसी कार्रवाई को कैसे सही ठहराया जा सकता है।

सुनवाई के दौरान, जस्टिस माधव जामदार ने मुंबई पुलिस के उस फ़ैसले पर कड़े सवाल उठाए, जिसके तहत लोकसभा के पूर्व उम्मीदवार चौधरी को एक साल के लिए मुंबई और आस-पास के इलाकों से बाहर रहने का आदेश दिया गया था। जज ने खास तौर पर पूछा कि "बीजेपी सरकार मुर्दाबाद" और "अमित शाह मुर्दाबाद" जैसे नारों को शहर से बाहर निकालने का आधार क्यों बनाया गया।


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