सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : "चार्जशीट की अतिरिक्त कॉपी न मिलने पर डिफ़ॉल्ट ज़मानत का अधिकार नहीं"

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सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि चार्जशीट की अतिरिक्त कॉपी न मिलने पर आरोपी डिफ़ॉल्ट ज़मानत का दावा नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर तय समय के भीतर अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, तो आरोपी का डिफ़ॉल्ट ज़मानत का अधिकार समाप्त हो जाता है। सिर्फ अतिरिक्त प्रतियों (extra copies) की कमी को आधार बनाकर ज़मानत मांगना कानूनन सही नहीं है, क्योंकि यह केवल एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता है।


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