सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करी CM विजय के खिलाफ DMK की याचिका, लगाई फटकार

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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और उनकी पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ दायर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) की याचिका को सुनने से साफ इनकार कर दिया है. DMK ने याचिका दायर कर मांग की थी कि साल 2025 के करूर भगदड़ मामले की चल रही सीबीआई जांच के बीच मुख्यमंत्री विजय को पीड़ितों के परिवारों से मिलने, मुआवजा बांटने और सार्वजनिक बयान देने से रोका जाए. इस पर सख्त रुख अपनाते हुए जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने DMK को फटकार लगाते हुए कहा कि अदालत को 'राजनीतिक फायदे' के मंच में नहीं बदला जा सकता और न्यायपालिका मुख्यमंत्री के दौरों या उनके बोलने के अधिकार को नियंत्रित नहीं कर सकती l


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