दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव की सजा रखी बरकरार, जेल अवधि घटकर हुई 3 महीने

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दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े एक पुराने मामले में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को झटका देते हुए उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा है। हालांकि, कोर्ट ने उनकी जेल की अवधि में आंशिक राहत देते हुए उसे घटाकर 3 महीने कर दिया है। यह पूरा विवाद एक फिल्म के निर्माण के लिए लिए गए लोन की अदायगी न होने और उससे जुड़े चेक के बाउंस होने से संबंधित था, जिसमें लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अब अभिनेता को 3 महीने जेल की सजा काटनी होगी।


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