बंगाल में अपराध-रोधी नए कानून लागू किए जाएंगे

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पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित नया अपराध-रोधी कानून 13 जुलाई से लागू होगा, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा। अधिकारी ने मुर्शिदाबाद ज़िले में पत्रकारों से कहा, "गवर्नर ने असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने से जुड़े बिल को मंज़ूरी दे दी है। यह कानून सोमवार से पूरे राज्य में लागू हो जाएगा।"

इस साल जून में, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने अपराध रोकने वाले दो कड़े बिल पास किए थे — 'पश्चिम बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ़ एंटी-सोशल एक्टिविटीज़ बिल, 2026' और 'पश्चिम बंगाल मेंटेनेंस ऑफ़ पब्लिक ऑर्डर (संशोधन) बिल, 2026'।


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