कर्नाटक : सिद्धारमैया द्वारा वापस लिए गए 52 केसों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार को बड़ा कानूनी झटका लगा, जब कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उस विवादित फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसके तहत विभिन्न राजनीतिक नेताओं और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज 52 आपराधिक मामलों को वापस लेने की मंजूरी दी गई थी। कोर्ट ने एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए सरकार के इस कदम पर सवाल उठाए और मामलों की फाइलें दोबारा तलब कीं। इस अदालती आदेश के बाद, जिन मामलों को कैबिनेट की मंजूरी से बंद करने की तैयारी थी, उन पर कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई अब पहले की तरह ही जारी रहेगी। विपक्ष इस अदालती रोक के बाद सिद्धारमैया सरकार पर तुष्टिकरण और कानून के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए हमलावर हो गया है।


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