सुप्रीम कोर्ट का एचडी रेवन्ना को धारा 354 हटाने के मामले में नोटिस जारी

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सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक की उस याचिका का रिव्यू करेगा जिसमें हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी गई है। इस फैसले ने पहले JD(S) नेता एच डी रेवन्ना के खिलाफ एक आरोप को खारिज कर दिया था। आरोप में IPC की धारा 354 के तहत एक महिला की इज्जत को ठेस पहुंचाना शामिल था। हाई कोर्ट ने इसके बजाय धारा 354A के तहत यौन उत्पीड़न के आरोप को बरकरार रखा था। मामला अब आगे की जांच के लिए ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया गया है। 


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