सुप्रीम कोर्ट : बंगाल के 360 से अधिक मदरसों को नहीं मिलेगी सरकारी सैलरी

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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के 360 से अधिक मदरसों के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सरकारी वेतन और नियमितीकरण की मांग वाली याचिकाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने इन नियुक्तियों को अवैध और बिना कानूनी आधार के माना है। यह फैसला राज्य सरकार के उस रुख के बाद आया है, जिसमें नियमों के खिलाफ और बिना मंजूरी के की गई नियुक्तियों के लिए सरकारी खजाने से वित्तीय सहायता देने से इनकार कर दिया गया था।


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