दिल्ली दंगे में हत्या का मामला: पूर्व AAP नेता ताहिर हुसैन दोषी करार

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दिल्ली की एक कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के लिए दोषी ठहराया।

कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन, जिन्हें इस मामले में नाम आने के बाद AAP ने सस्पेंड कर दिया था, को दुश्मनी बढ़ाने, दंगा करने, हमला करने, क्रिमिनल फोर्स और हत्या के आरोपों में दोषी पाया।

हुसैन के अलावा, कोर्ट ने शर्मा की हत्या के लिए चार अन्य आरोपियों - जावेद, अनस, नाज़िम और कासिम - को दोषी ठहराया।कोर्ट ने छह अन्य आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि प्रॉसिक्यूशन बिना किसी शक के उनका दोष साबित करने में नाकाम रहा।


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