केरल हाईकोर्ट ने पल्सर सुनी की सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज करी

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केरल हाई कोर्ट ने मशहूर अभिनेत्री के अपहरण और यौन उत्पीड़न मामले के मुख्य आरोपी पल्सर सुनी को एक बड़ा झटका दिया है। अदालत ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उसकी सजा पर रोक लगाने और उसे निलंबित करने की याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है। जस्टिस की बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि आरोपी को किसी भी तरह की अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती। इस फैसले के बाद पल्सर सुनी को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।


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