उत्तराखंड हाई कोर्ट शिफ्टिंग: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 सप्ताह में जमीन सौंपने का दिया निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को हल्द्वानी में नए हाई कोर्ट भवन के निर्माण के लिए 6 हफ्ते के भीतर जमीन का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट के साल 2024 के उस आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया, जिसमें वकीलों और मुकदमों से जुड़े लोगों के बीच जनमत संग्रह कराने का निर्देश दिया गया था। 


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