गाली-गलौज' आपत्तिजनक हो सकता है, लेकिन अश्लील नहीं : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अपशब्दों का प्रयोग, यहां तक ​​कि कुख्यात रूप से आपत्तिजनक "एफ" शब्द, जिसे फैसले में हूबहू दोहराया गया है, केवल इसलिए आपराधिक अपराध नहीं बन जाता क्योंकि यह अश्लील या आपत्तिजनक है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि आपराधिक कानून के तहत अश्लीलता के लिए क्रोध में बोले गए अपशब्दों की तुलना में कहीं अधिक उच्च मानदंड की आवश्यकता होती है।


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