CJP के संसद मार्च से पहले निषेधाज्ञा लागू
संसद के मॉनसून सेशन और सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रपोज़्ड "चलो संसद" मार्च से पहले नई दिल्ली ज़िले में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, दिल्ली पुलिस ने BNSS की धारा 163 के तहत रोक लगा दी है।
यह कड़ी चौकसी तब हुई जब CJP ने कथित NEET गड़बड़ियों के विरोध में और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग को लेकर मार्च का ऐलान किया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (DCP) सचिन शर्मा ने X पर एक पब्लिक एडवाइज़री शेयर की, जिसमें कहा गया कि "दिल्ली पुलिस साफ़ तौर पर साफ़ करती है कि ऐसे किसी भी विरोध मार्च/जुलूस के लिए कोई परमिशन नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है।" DCP की पोस्ट के मुताबिक, नई दिल्ली ज़िले में अभी धारा 163 BNSS (पहले धारा 144 CrPC) के तहत रोक लगी हुई है।
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