हर्ष फायरिंग केस: भाजपा विधायक राजू सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका

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दिल्ली हाई कोर्ट ने नए साल के जश्न के दौरान हुई 'हर्ष फायरिंग' (Celebratory Firing) मामले में दोषी ठहराए गए बिहार के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को कोई भी फौरी राहत देने से इनकार कर दिया है l न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता की एकल पीठ ने विधायक की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 4 साल की जेल की सजा और दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी l

हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई अब 23 जुलाई, 2026 को होगी।

क्या है पूरा मामला?

यह घटना 31 दिसंबर, 2018 की रात की है। दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्महाउस में नए साल के जश्न के दौरान अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। इस हर्ष फायरिंग में वहां मौजूद महिला आर्किटेक्ट अर्चना गुप्ता को गोली लग गई थी, जिनकी बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने भाजपा नेता राजू कुमार सिंह को मुख्य आरोपी बनाया था।


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