2019 बदरपुर हत्याकांड: दिल्ली अदालत ने पुरानी रंजिश में हत्या के लिए तीन दोषियों को ठहराया जिम्मेदार

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दिल्ली की साकेत अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल ने 2019 के सनसनीखेज बदरपुर हत्याकांड में अपना फैसला सुनाया है. अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह सफल रहा है कि तीनों आरोपियों ने पुरानी रंजिश के तहत सामान्य इरादे से पीड़ित राम प्रकाश की चाकू मारकर निर्मम हत्या की थी l

अदालत ने दोषियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302/34 (हत्या) और 324/34 (खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाना) के तहत दोषी ठहराया है. इस मामले में सजा की अवधि  पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 23 जुलाई, 2026 की तारीख तय की है l


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