कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की ज़बरदस्ती कार्रवाई से सुरक्षा की अर्ज़ी पर सुनवाई टाल दी। TMC MP के खिलाफ़ आठ FIR पर सुनवाई अब 30 जुलाई को होगी। कोर्ट ने कहा कि सुवेंदु अधिकारी का उदाहरण नहीं दिया जा सकता। बनर्जी के वकील ने पश्चिम बंगाल में कई मामलों में सुरक्षा मांगी थी। राज्य सरकार ने सॉलिसिटर जनरल की दलील के लिए सुनवाई टालने की रिक्वेस्ट की। 

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कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की ज़बरदस्ती कार्रवाई से सुरक्षा की अर्ज़ी पर सुनवाई टाल दी। TMC MP के खिलाफ़ आठ FIR पर सुनवाई अब 30 जुलाई को होगी। कोर्ट ने कहा कि सुवेंदु अधिकारी का उदाहरण नहीं दिया जा सकता। बनर्जी के वकील ने पश्चिम बंगाल में कई मामलों में सुरक्षा मांगी थी। राज्य सरकार ने सॉलिसिटर जनरल की दलील के लिए सुनवाई टालने की रिक्वेस्ट की। 


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