दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट (NEET) पेपर लीक के विरोध में 20 जुलाई को हुए 'संसद चलो' मार्च की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी जैसी आतंकवाद-रोधी एजेंसी से कराने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गडेला की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि जांच का जिम्मा किस विशेष एजेंसी को सौंपना है, यह तय करना पूरी तरह से कार्यपालिका (सरकार) का विशेषाधिकार है, और अदालत इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट (NEET) पेपर लीक के विरोध में 20 जुलाई को हुए 'संसद चलो' मार्च की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी जैसी आतंकवाद-रोधी एजेंसी से कराने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गडेला की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि जांच का जिम्मा किस विशेष एजेंसी को सौंपना है, यह तय करना पूरी तरह से कार्यपालिका (सरकार) का विशेषाधिकार है, और अदालत इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगी।


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