पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड से दूसरी वेलफेयर स्कीम में फंड डायवर्ट करने पर रोक लगा दी है। भगवंत मान की आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ा झटका देते हुए, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुवार को कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड से दूसरी स्कीमों में फंड डायवर्ट करने पर रोक लगा दी। इसमें मुख्यमंत्री मवन धीयान सत्कार योजना भी शामिल है, जिसके तहत राज्य की करीब एक करोड़ महिलाओं को कैश देने का वादा किया गया है। यह अंतरिम आदेश आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक और गवर्नेंस चुनौती बन गया है।

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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड से दूसरी वेलफेयर स्कीम में फंड डायवर्ट करने पर रोक लगा दी है। भगवंत मान की आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ा झटका देते हुए, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुवार को कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड से दूसरी स्कीमों में फंड डायवर्ट करने पर रोक लगा दी। इसमें मुख्यमंत्री मवन धीयान सत्कार योजना भी शामिल है, जिसके तहत राज्य की करीब एक करोड़ महिलाओं को कैश देने का वादा किया गया है। यह अंतरिम आदेश आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक और गवर्नेंस चुनौती बन गया है।


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