गंगा नदी नाव पर बिरयानी मामला : सुप्रीम कोर्ट के जज ने मुस्लिम छात्रों की गिरफ्तारी की निंदा करी

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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुयान ने कहा है कि गंगा नदी के पार किसी को भी चिकन खाने से रोकने वाला कोई कानून नहीं है। उन्होंने कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश में नदी में नाव की सवारी के दौरान इफ्तार में चिकन बिरयानी खाने पर मुस्लिम छात्रों की गिरफ्तारी की आलोचना की।

भोपाल में नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (NLIU) में जस्टिस जीपी सिंह के चौथे मेमोरियल लेक्चर में बोलते हुए, जस्टिस भुयान ने बताया कि युवक को ऐसी चीज़ के लिए तीन महीने जेल में बिताने पड़े जो कोई जुर्म नहीं है।

उन्होंने कहा, “मुझे यकीन है कि चिकन बिरयानी खाना कोई जुर्म नहीं है। यह जुर्म नहीं हो सकता…उन्हें इसी वजह से गिरफ्तार किया गया था, और उन्हें तीन महीने जेल में रहना पड़ा।”


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