सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी की याचिका पर केरल HC को जारी किया नोटिस

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सुप्रीम कोर्ट सुरेश गोपी की केरल हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी जीत पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज करने से इनकार कर दिया। यूथ फेडरेशन के नेता बिनॉय एएस ने गोपी पर अपने कैंपेन के दौरान भ्रष्ट काम करने का आरोप लगाया। इन आरोपों में धार्मिक निशानों का गलत इस्तेमाल और तोहफों का वादा शामिल था। गोपी की दलील में कहा गया कि चुनाव याचिका मेंटेन करने लायक नहीं है, लेकिन कोर्ट इससे सहमत नहीं था। 


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