तामिलनाडु HC ने पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज करी

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मद्रास उच्च न्यायालय ने नौकरी के बदले रिश्वत लेने (कैश फॉर जॉब) से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व मंत्री की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे पूर्व मंत्री बालाजी की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।


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