दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुचर्चित श्रद्धा वाकर मर्डर केस के ट्रायल (मुकदमे) की सुनवाई के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि निचली अदालत (Trial Court) पर केसों का भारी बोझ है और निष्पक्ष सुनवाई के लिए उसे जरूरी समय मिलना चाहिए। कोर्ट के इस रुख के बाद मुख्य आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ केस की रफ्तार और फैसले की समय-सीमा को लेकर फिर से बहस छिड़ गई है।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुचर्चित श्रद्धा वाकर मर्डर केस के ट्रायल (मुकदमे) की सुनवाई के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि निचली अदालत (Trial Court) पर केसों का भारी बोझ है और निष्पक्ष सुनवाई के लिए उसे जरूरी समय मिलना चाहिए। कोर्ट के इस रुख के बाद मुख्य आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ केस की रफ्तार और फैसले की समय-सीमा को लेकर फिर से बहस छिड़ गई है।


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