लोकसभा से पास हुआ जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन बिल, नियम होंगे सख्त

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संसद में जारी भारी हंगामे और शोर-शराबे के बीच लोकसभा ने 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक' को बिना किसी बहस या चर्चा के मंजूरी दे दी है। इस नए विधेयक के पारित होने से जन्म और मृत्यु के राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय डेटाबेस को आधार और अन्य डिजिटल सेवाओं से जोड़ना आसान हो जाएगा। हालांकि, बिना किसी संसदीय चर्चा के इतना महत्वपूर्ण बिल पास कराने को लेकर विपक्ष ने सरकार की नीयत और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए हैं।


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