सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लेने में मदद करने को तैयार है। कोर्ट ने साफ़ किया कि उसके पिछले आदेश से सरकारों को योग्य छात्रों के खिलाफ FIR बंद करने या वापस लेने में कोई रुकावट नहीं थी, और सिर्फ़ वे छात्र ही पिछले हफ़्ते दी गई सुरक्षा के दायरे से बाहर रहेंगे जिनका आपराधिक रिकॉर्ड "गंभीर और जघन्य" रहा हो।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लेने में मदद करने को तैयार है। कोर्ट ने साफ़ किया कि उसके पिछले आदेश से सरकारों को योग्य छात्रों के खिलाफ FIR बंद करने या वापस लेने में कोई रुकावट नहीं थी, और सिर्फ़ वे छात्र ही पिछले हफ़्ते दी गई सुरक्षा के दायरे से बाहर रहेंगे जिनका आपराधिक रिकॉर्ड "गंभीर और जघन्य" रहा हो।


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