नो इंश्योरेंस, नो फ्यूल! : सुप्रीम कोर्ट

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सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने और पीड़ितों को उचित मुआवजा सुनिश्चित करने की दिशा में देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बेहद सख्त और ऐतिहासिक प्रस्ताव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि देश के सभी पेट्रोल पंपों पर बिना वैध थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस वाली गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल या सीएनजी देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी जानी चाहिए।


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