कलकत्ता हाई कोर्ट ने TMC नेता अभिषेक बनर्जी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने SSKM अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि विदेश में इलाज की ज़रूरत है या नहीं, यह तय करने से पहले भारत में मेडिकल जांच ज़रूरी है।

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कलकत्ता हाई कोर्ट ने TMC नेता अभिषेक बनर्जी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने SSKM अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि विदेश में इलाज की ज़रूरत है या नहीं, यह तय करने से पहले भारत में मेडिकल जांच ज़रूरी है।


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